शेयर मार्केट में लगातार नए-नए अपडेट देखने के लिए मिल रहे हैं। 2024 में SEBI के हमें बहुत सारे नए नियम देखने के लिए मिले हैं और लगातार ऑप्शन ट्रेडिंग पर सेबी के द्वारा नए नियम बनाए गए हैं। इंडिया में अधिकतर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं और अधिकतर लोगो की चोईस बैंक निफ़्टी रहती है। बैंक निफ्टी के बारे में सभी लोग अच्छी तरीके से परिचित हैं। यह ऑप्शन ट्रेडिंग का सबसे अच्छा विकल्प भी माना जाता है। बैंक निफ़्टी से लेकर अन्य ट्रेडिंग में कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई है अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो 18 नवंबर और 19 नवंबर के बाद निवेशक निफ्टी मिडकैप सेलेक्ट, निफ़्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंक निफ़्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। NSE के अलावा अब इन्वेस्टर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में 13 नवंबर के बाद ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे।
बंद करने की वजह क्या है
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने निफ़्टी ऑप्शन ट्रेडिंग में रोक लगा दी है। अब इन्वेस्टर केवल निफ्टी 50 (Nifty 50) में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं और इसके पीछे बहुत सारी वजह बताई जा रही है। SEBI की तरफ से अब कॉन्ट्रैक्ट का साइज भी बढ़ा दिया गया है अब निवेशकों को 15 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करने होंगे और पहले मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज 10 लाख रुपए था।
सिक्योरिटी से जुड़े नए नियम
SEBI ने निवेशकों के लिए 20 जून 2024 को एक नया नियम निकाला था, जिसमें इन्वेस्टर अपने ब्रोकर के अकाउंट में पैसा रख सकते हैं और ब्रोकर इन्वेस्टर के पैसे इन्वेस्टर के डिमैट अकाउंट में डाल सकता है। यह नियम पहले 14 अक्टूबर 2024 से लागू होने वाला था लेकिन सेबी ने इसकी नई तारीख 11 नवंबर निर्धारित की है 11 नवंबर के बाद इन्वेस्टर अपना पैसा ब्रोकर के अकाउंट में रख सकते हैं। बैंक निफ़्टी से लेकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऑप्शन ट्रेडिंग में रोक लगने के बाद इन्वेस्टर के ऊपर बहुत बड़ा असर हो सकता है। सेबी लगातार स्टॉक मार्केट से संबंधित नए नियम लाती जा रही है। जिससे इन्वेस्टर की सिक्योरिटी को मजबूत किया जा सके। डिमैट अकाउंट को लेकर भी सेबी की नई गाइडलाइन जून 2024 में जारी हुई थी।